स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह झारखंड सरकार ने 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया

स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह झारखंड सरकार ने 8 जुलाई तक बढ़ाया

50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा

स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह झारखंड में किया गया संसोधन

स्वास्थ्य सेवा सप्ताह
File. Photo cm jharakhand

इस बार झारखंड सरकार ने नियमों बदलाव किये गये हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार गंभीर है। सरकार हर तरह के पहलूओं पर नजर बनाए हुए है।

स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह में ये पाबंदियां जारी रहेगी।

सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे l
  • शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे l
  • स्टेडियम, gymnasium, और पार्क खुल सकेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
  • सभी आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
  • 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
  • Banquet हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
  • सभी प्रकार के जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
  • राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति प्रदान की गई हैं।
  • अंतरराज्यीय बस परिवहन पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी l
  • पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा पाएंगे।
  • भारत सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा अभी भी स्थगित रहेंगी l
  • किसी भी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
  • निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अब ई पास की आवश्यक नहीं होगी।
  • किसी दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास लेना आवश्यक होगा l
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा l उन सभी लोगो की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।
  • किसी भी सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
  • आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है।
  • यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा

सुधीर इस हिंदी ब्लॉग के Founder हैं. वो एक Professional Blogger हैं जो इतिहास Technology, Internet ,समाचार से जुड़ी विषय में रुचि रखते है. सुधीर वेबसाइट होस्टिंग भी प्रदान करते है. वो पेसे से पत्रकार भी है, उन्हें किसी भी विषय पर रिसर्च करना अच्छा लगता है.

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